ग्वालियर। जिले में करीब 4 महीने पहले गेन इंडिया नाम की ऑनलाइन गैंबलिंग कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. पुलिस ने जुआ एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की थी, लेकिन गेन इंडिया के संचालक इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कराने के लिए याचिका दाखिल की.
गेन इंडिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कार्रवाई को कोर्ट ने ठहराया सही - ग्वालियर न्यूज
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गेन इंडिया नाम की ऑनलाइन गैंबलिंग कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज करने से इंकार कर दिया है. गेन इंडिया ने अपने खिलाफ दर्ज की गई FIR को खारिज कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया गया था.
गेन इंडिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश में जो जुआ एक्ट के प्रावधान हैं, उसके तहत ही पुलिस ने कार्रवाई की है, इसलिए वे इसे खारिज नहीं कर सकते. बता दें कि गेन इंडिया ने ऑनलाइन एक पैसों के लेनदेन वाला खेल संचालित किया था, जिसमें सवाल पूछे जाते थे और चार ऑप्शन में से सही उत्तर बताने वाले को उसकी लगाई गई राशि के बदले दोगुने राशि का भुगतान किया जाता था.
Last Updated : Nov 6, 2019, 9:15 AM IST