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अपहरण कर नाबालिग लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले मां-बेटे को चार साल की सजा - Gwalior sentenced to four years for son

जिला न्यायालय ने एक बच्चों का अपहरण कर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने  वाले आरोपी मां-बेटे को चार साल की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है.

जिला न्यायालय

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Published : Jul 19, 2019, 11:52 PM IST

ग्वालियर। जिला न्यायालय ने बच्चों का अपहरण कर उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने वाले मां- बेटे को चार साल की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपियों को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है.

मां-बेटे को चार साल की सजा

दरअसल 17 अगस्त 2013 को झांसी रोड थाने के बजरंग नगर से तीन वर्ष की बच्ची का अपहरण किया था. बच्ची के दादा ने झांसी रोड थाने में जाकर अपहरण का मामला दर्ज कराया था. जिसके चार महीने बाद पुलिस द्वारा आरोपी मां- बेटे से पूछताछ करने पर बच्ची को जंगल से बरामद किया गया था. पुलिस ने आरोपी मां- बेटे को न्यायालय लेकर आई जहां से उन्हें जेल भेज दिया

आरोपी मां- बेटे छोटे बच्चों का अपहरण कर उन्हें वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलने का काम करते हैं. इन दोनों आरोपियों पर पहले भी ऐसे मामले दर्ज है. जिसमें नाबालिक बच्चों को अगवा करने की कोशिश की है. यह दोनों आरोपी मां- बेटे डबरा के रहने वाले हैं.

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