ग्वालियर। शहर के सबसे चर्चित रामप्रकाश यादव, अजीत यादव हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गए हैं. सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है. इस मामले में 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, एक आरोपी फिलहाल फरार है.
हत्याकांड मामले में 4 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर शहर के सबसे चर्चित रामप्रकाश यादव, अजीत यादव हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गए हैं. सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है. इस मामले में 6 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, एक आरोपी फिलहाल फरार है.
6 फरवरी 2013 को शादी समारोह से लौटते वक्त पूर्व जनपद सदस्य रामप्रकाश यादव और उनके बेटे अजीत यादव की कार को दो चार पहिया वाहनों में सवार होकर आए आधा दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने सचिन तेंदुलकर मार्ग पर घेर लिया था और अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी थी. इस मामले में राम प्रकाश का दूसरा बेटा इंद्रजीत भी घायल हुआ था पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था बाद में तीन आरोपियों की सजा पर सुनवाई फिलहाल नहीं हो सकी.
यूपी के मैनपुरी में रहने वाला एक आरोपी हरकेश यादव को दिसंबर में ही कोर्ट ने फरार घोषित किया है, इस सनसनीखेज मामले में गैंगवार की आशंका के चलते पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. सुबह 10 बजे से ही यहां पुलिस व्यवस्था लगा दी गई थी जो आरोपियों के जेल जाने तक यानी 5:30 बजे तक लगी रही. इस मामले में आरोपियों के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है.