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आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को मिलेगी सहायता राशि, बार एसोसिएशन ने की मदद का दायरा बढ़ाने की मांग - Madhya Pradesh Advocate Assistance Scheme 2020

मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2020 के तहत आर्थिक रुप से कमजोर वकीलों को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी .

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ग्वालियर

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Published : May 5, 2020, 2:31 PM IST

Updated : May 5, 2020, 4:21 PM IST

ग्वालियर। मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2020 के अस्तित्व में आने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभाषकों को पांच-पांच हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. इस योजना से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड करीब 180 से ज्यादा वकील लाभान्वित होंगे, लेकिन बार ने इस मदद को नाकाफी बताया है.

वकीलों को आर्थिक सहायता

ग्वालियर बार काउंसिल में लगभग करीब 4 हजार अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं, पहली हर बार काउंसिल से 10 फ़ीसदी वकीलों को योजना का लाभ देने की बात कही गई थी, अब इसमें इजाफा किया गया है. यानी करीब एक सौ अस्सी वकीलों को इसका लाभ मिल सकेगा. बार अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को चयनित किया जाएगा.

इससे पहले बार एसोसिएशन अपनी ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वकीलों को ढाई-ढाई हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा चुकी है. 450 लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, लेकिन 200 आवेदन अभी भी पेंडिंग है इसलिए बार ने इस योजना को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है.

Last Updated : May 5, 2020, 4:21 PM IST

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