भोपाल। आम बजट में राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को निराशा हाथ लगी है. आम बजट में टैक्स स्लैब जस का तस है. उधर उद्योगपतियों को राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है. इसी तरह कोऑपरेटिव के लिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट और सरचार्ज में कमी की गई है. सीआईआई मेंबर्स के मुताबिक बजट में कोरोना इफेक्ट दिखाई दिया. सरकार को कोरोना इफेक्ट से बाहर निकलना है और ग्रोथ करनी है. उम्मीद है कि टैक्स में अगले साल छूट मिलेगी. चुनाव से पहले लोगों को राहत देगी.
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ये रहेगी आयकर की स्लैब
- आम बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को बुनियादी छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी आम लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना होगा. 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगता है. आयकर अधिनियम 87ए के तहत 12 हजार 500 रुपए तक की छूट दी गई है. मतलब 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
- टैक्स में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 18 फीसदी और 1.5 फीसदी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स चुकाना होता है. कंपनियों को इसका भुगतान 15 फीसदी की दर से करती है. कोऑपरेटिव सोसाइटियों और कंपनियों के एक जैसे नियम बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए टैक्स घटाकर 15 फीसदी किया गया है. इसी तरह 10 करोड़ रुपए तक की सालाना आय वाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर लगने वाले सरचार्ज भी 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
- बजट में केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए प्रावधान किया गया है कि यदि कर्मचारी वेतन का 14 फीसदी अंशदान नेशनल पेंशन स्कीम में जमा करता है तो उसे आयकर में छूट मिलेगी. दिव्यांगों को भी टैक्स में छूट का लाभ दिया गया है. इसमें माता-पिता दिव्यांग के लिए बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे.