ग्वालियर। याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष होना चाहिए. यानी कि सीधे जनता के मतों द्वारा अध्यक्ष चुना जाए. उनके द्वारा यह भी बताया गया कि नगरपालिका अधिनियम 1993 की धारा 34 में संशोधन किए बिना चुनाव कराए जा रहे हैं. धारा 34 के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए कोई भी मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो वह चुनाव लड़ सकता है.
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