ग्वालियर । भोपाल के बहुचर्चित चिरायु मेडिकल कॉलेज में हुए एडमिशन घोटाले में आठ लोगों को हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से अग्रिम जमानत मिल गई है. इसमें कालेज के प्रोफेसर बृजेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं. इसके अलावा कालेज प्रबंधन से जुड़े कुछ और लोग और छात्र छात्राओं को भी जमानत मिली है. जमानत का लाभ लेने वाले सभी लोगों को 24 फरवरी को सीबीआई कोर्ट में उपस्थित होकर अपनी जमानत को कंफर्म कराना होगा.
प्रोफेसर सहित आठ लोगों को हाईकोर्ट से जमानत
भोपाल के निजी मेडिकल कॉलेज चिरायु मेडिकल कॉलेज में 2011 में सरकारी कोटे की सीटों को पहले गलत तरीके से भरा गया. फिर उन्हें खाली करके अपात्र छात्रों को PMT के जरिए एडमिशन दे दिया गया. आरोप है कि इसके बदले कालेज प्रबंधन ने लाखों की वसूली की थी. जिसमें कुछ मेडिकोज डीएमई कार्यालय और कालेज प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल थे.
चिरायु केस में मिली जमानत PMT फर्जीवाड़ा: चिरायु मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अग्रिम जमानत
पहले इस मामले की SIT ने जांच की थी. इसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में मामला CBI को सौंप दिया गया था. RTI एक्टिविस्ट आशीष चतुर्वेदी की शिकायत पर ग्वालियर झांसी रोड थाने में यह मामला दर्ज किया गया था. बाद में सीबीआई ने इसमें 57 आरोपी बनाए थे. ज्यादातर छात्राओं को जांच में सहयोग करने की शर्त पर अग्रिम जमानत का लाभ मिल चुका है. कुछ छात्र नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए. उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी सीबीआई कोर्ट से जारी किया गया है.