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सावधान! आपराधिक रिकॉर्ड वालों का नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस - मध्य प्रदेश परिवहन विभाग

परिवहन विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिए जायेंगे. इसके अलावा लाइसेंस बनवाने वाले धारकों के आपराधिक रिकॉर्ड चेक किए जायेंगे.

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परिवहन विभाग

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Published : Feb 1, 2021, 6:39 PM IST

Updated : Feb 1, 2021, 7:28 PM IST

ग्वालियर। शहर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपराधिक मामलों में सम्मिलित होने वाले आरोपियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया हैं, जिसमें अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. इसके अलावा लाइसेंस बनवाने वाले धारकों के अपराधिक रिकॉर्ड चेक किए जायेंगे.

दरअसल, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों के लाइसेंस निरस्त किए जायेंगे. वहीं नए लाइसेंस बनवाने वाले धारकों का परिवहन विभाग अपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा. अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किए गए धारक का कोई अपराधिक मामला पाया जाता है, तो उसके द्वारा किया गया आवेदन परिवहन विभाग तुरंत कैंसिल कर देगा.

अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे निरस्त
बता दें कि, मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए परिवहन निगम ने यह आदेश जारी किया हैं. आयुक्त ने लिखित निर्देश क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को जारी किए हैं. हालांकि कार्रवाई महिलाओं द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के बाद ही की जायेगी.
Last Updated : Feb 1, 2021, 7:28 PM IST

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