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आरोपी सास-ससुर की अग्रिम जमानत नामंजूर, बहू पर किया था अत्याचार!

जिला न्यायालय ने आरोपी सास-ससुर की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है. दोनों पर दहेज उत्पीड़न और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

district court rejects anticipatory bail of accused in gwalior
आरोपी सास-ससुर की अग्रिम जमानत नामंजूर

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Published : May 5, 2021, 10:23 PM IST

ग्वालियर।जिला न्यायालय ने दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में ससुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. वारदात में संलिप्त आरोपी की पत्नी की भी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपनी ही बहू के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी. वहीं जब बहू ने अपना बचाव किया, तो उसकी सास-ससुर ने मारपीट भी की. बाद में पीड़िता ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल घटना ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है. पीड़िता की हाल ही में शादी हुई थी. उसका पति भोपाल में कार्यरत था. लिहाजा वह अपनी सास-ससुर के साथ रहती थी. 10 अप्रैल की रात को पीड़िता के ससुर ने दुष्कर्म की कोशिश की थी. इस दौरान जैसे-तैसे उसने अपने आप को बचा लिया था. बात न फैले इसलिए उसे आरोपी और उसकी पत्नी की तरफ से धमकाया जा रहा था. पीड़िता के साथ 14 अप्रैल को मारपीट भी की थी. इसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने डायल-100 में फोन कर शिकायत की. जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट तक पहुंचा था.

बहू पर किया था अत्याचार

ग्वालियर में दलित महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें दुष्कर्म की धारा भी जोड़ी गई हैं. घटना के बाद से सास-ससुर मौके से फरार हो गए थे. उन्होंने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया था. जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने दोनों की अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया है. इधर सास-ससुर ने अपनी बहू पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है.

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