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पायरेटेड सीडी बेचने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा, एक लाख रुपए भरना होगा जुर्माना

पायरेटेड सीडी बेचने वाले आरोपी को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पायरेटेड सीडी बेचने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

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Published : Aug 9, 2019, 10:33 PM IST

ग्वालियर। पायरेटेड सीडी बेचने वाले कारोबारी पर कोर्ट ने 3 साल कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. ये आरोपी 6 साल पहले तकरीबन छह लाख रुपए के नकली सीडी के साथ पकड़ा गया था.

पायरेटेड सीडी बेचने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
जून 2013 में तारागंज इलाके के बेलपुरा से पुलिस को नकली सीडी के कारोबार होने की शिकायत लगातार मिल रही थी. जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने विजय गुलवानी नाम के युवक को दस बोरे सीडी के साथ गिरफ्तार किया था. पुछताछ में आरोपी ने सीडी से जुड़ी कोई जानकारी और दस्तावेज पुलिस को नहीं दिए. आरोपी के घर की तलाशी में पुलिस को तीस बोरे सीडी और बहुत से कंपनियों के रेपर भी मिले थे.पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया. कुल आठ गवाहों के गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं.

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