ग्वालियर।कुटुंब न्यायालय के आदेश वाहक ने कोर्ट को 3.5 लाख रुपए की चपत लगा दी. कोर्ट को जब इस बारे में जानकारी लगी तो कोर्ट ने केस दर्ज करवाने के आदेश दिए. कोर्ट ने वाहक को 2 महीने में करीब 3.5 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए दिए. लेकिन वाहक ने इस राशि को जमा नहीं किया, बल्कि खुद उपयोग कर लिया. यह रकम उसे कई टुकड़ों में बैंक में जमा करने के लिए दी जाती रही थी. जब न्यायालय का अकाउंट चेक किया गया तो यह रकम गायब मिली.
न्ययाधीश ने केस दर्ज करने के लिए आदेश
कोर्ट को वाहक द्वारा धोखाधड़ी करने की बात पता चली तो, कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश के निर्देश पर हरि सिंह सोनी निवासी पार्क होटल ने आरोपी रामकुमार पुरबिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. फिलहाल वाहक रामकुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. विश्व विद्यालय थाने में उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है. पता चला है कि कुटुंब न्यायालय में मैसेंजर के रूप में रामकुमार पुरबिया पदस्थ था. वह कोर्ट फीस सहित अन्य मदों में आने वाली राशि को बैंक में जमा करता था.