ग्वालियर। जिला कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करके धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत पर छुड़ाने के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आईटी एक्ट के तहत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
फर्जी जमानतदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के कोर्ट ने दिए निर्देश, धोखाधड़ी के आरोपी को छुड़ाने की हुई थी कोशिश
फर्जी ऋण पुस्तिका पेश करके धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत पर छुड़ाने के मामले में एडीजे कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
एक आरोपी माधव सिंह ने अपनी जमानत अर्जी स्वीकार करने के लिए रन सिंह नामक व्यक्ति के जमीन संबंधी कागजात एडीजे कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन कोर्ट को रन सिंह द्वारा पेश ऋण पुस्तिका पर शक हुआ तो उन्होंने भिंड के तहसीलदार को इस मामले में ऋण पुस्तिका की जांच करने के आदेश दिए थे. तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में रन सिंह की ऋण पुस्तिका को फर्जी पाया और अपना प्रतिवेदन एडीजे कोर्ट में पेश कर दिया.
इस पर न्यायालय ने जमानतदार रन सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश इंदरगंज थाना पुलिस को दिए हैं. ग्वालियर जिला न्यायालय में इससे पहले भी फर्जी ऋण पुस्तिका के आधार पर जमानत दिए जाने के मामले पकड़े जा चुके हैं. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इंदरगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.