ग्वालियर।आबकारी आयुक्त द्वारा शराब की दुकानों को रात 11.30 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया है. इस आदेश को लेकर सियासत गरमा गई है. सहायक आबकारी आयुक्त के इस आदेश के बाद जहां कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है तो वहीं आम जनता में भी काफी रोष दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि सरकार जनता के साथ भेदभाव कर रही है. इन सबके बीच बीजेपी सवालों से बचती नजर आई.
शराब दुकानें खोलने पर गरमाई राजनीति कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि एक तरफ तो आप छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की दुकानें बंद करा रहे हैं. वहीं दूसरी को प्राप्त होने का आदेश जारी कर रहे हैं. शिवराज सरकार देश की गरीब जनता के साथ भेदभाव कर रही है. उनका मकसद सिर्फ वसूली है. बीजेपी वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व साड़ा अध्यक्ष जय सिंह कुशवाहा का कहना है कि जानकारी मुझे नहीं है, आपके माध्यम से मुझे यह जानकारी मिली है, इसको लेकर में कलेक्टर से बात करूंगा.
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सरकार के आदेश के खिलाफ जनता में नाराजगी
इस आदेश के बाद आम जनता भी लगातार सरकार के विरोध में नाराजगी जाहिर कर रही है. लोगों का कहना है कि एक तरफ तो सरकार और जिला प्रशासन शहर में छोटे दुकानदारों को रात 8 बजे तक दुकानें खोलने दे रही हैं, तो वहीं शराब की दुकानें रात 11.30 बजे तक खोलने के निर्देश दे दिये हैं. जिला प्रशासन छोटे व्यापारी और गरीब लोगों के साथ भेदभाव कर रही है. यह जनता के साथ धोखा है. अगर पूरा शहर आठ बजे बंद हो जाएगा, तो फिर शराब की दुकान रात भर क्यों खुली रहेगी. वहीं महिलाओं का कहना है एक तरफ तो शहर में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन रातभर शराब की दुकानें खोलने का आदेश जारी कर रही है. रात में शराबी राह चलते लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं. महिलाओं को छेड़ते हैं, सरकार का यह आदेश काफी निंदनीय है.
दरअसल, अंचल में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी के बाद दो दिन पहले सरकार ने प्रदेश के चार बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर लिया था. उसके बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुकी है. लिहाजा रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक शहर की प्रतिष्ठान दुकानें, ठेले पूरी तरह से बंद रहेंगे. लेकिन इस आदेश में शराब की दुकानें बंद करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया था. वहीं आज सहायक आबकारी आयुक्त ने प्रदेश में शराब की दुकानों को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें शराब की दुकानों को रात 11.30 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई है.