ग्वालियर। मध्यप्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दल-बदल कानून में बदलाव करने की मांग की है. रामनिवास रावत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को दल बदल कानून को और कठोर करना चाहिए. जो जनप्रतिनिधि चुनने के बाद अगर बीच में इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाता है, तो उसे आजीवन समय तक के लिए चुनाव लड़ने के लिए बैन कर देना चाहिए. इससे लोकतंत्र मजबूत होगा.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में जनप्रतिनिधि जनसेवा का बहाना बनाकर निजी स्वार्थों के चलते दल-बदल कर लेते हैं. ऐसे में जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है. इसके साथ ही इस तरह की घटना क्रम होने से लोकतंत्र भी कमजोर होता है. रामनिवास रावत का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह के ऑडियो और मंत्री तुलसी सिलावट की पुष्टि के बाद ये साफ हो चुका है कि इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को गिराया है. बता दें संविधान की दसवीं अनुसूची में दल-बदल कानून संबंधी प्रावधान किए गए हैं.
क्या है संविधान की दसवीं अनुसूची?
- भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे सामान्य तौर से 'दल बदल विरोधी कानून' कहा जाता है. इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया है.
- ये ‘दल-बदल क्या है’ और दल-बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है.
- इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल-बदल करने वाले जन-प्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि सदनों की स्थिरता बनी रहे.