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तलघरों के व्यवसायिक उपयोग का मामला: निगम कमिश्नर ने कोर्ट में पेश की जिम्मेदार कर्मचारियों की सूची - commercial use of basement case

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका में निगम कमिश्नर ने करीब दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की एक सूची कोर्ट में पेश की है. पढ़िए पूरी खबर..

GWALIOR
ग्वालियर

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Published : Oct 20, 2020, 7:47 PM IST

ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका में निगम कमिश्नर ने करीब दो दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की एक सूची कोर्ट में पेश की है, जिन्हें निगम ने तलघरों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदार माना है. कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है. उन्हें नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा गया है.

15 दिन के बाद शुरू होगी कार्रवाई

कोर्ट को निगम कमिश्नर की ओर से यह भी बताया गया है कि विधानसभा उपचुनाव, कोविड-19 और दीपावली के चलते कुछ समय के लिए तलघरों पर कार्रवाई को रोका गया है.

मदन सिंह कुशवाह ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया है कि पार्किंग के लिए बनाए गए तलघरों का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है. जिससे वाहनों को सड़क पर खड़ा होने से अक्सर चक्का जाम की स्थिति बनी रहती है. इसके साथ ही बचे अवैध तलघरों पर कार्रवाई के लिए सभी भवन अधिकारियों से भी प्लान मांगा गया है.

निगम की रिपोर्ट में करीब 400 से ज्यादा अवैध तलघरों पर कार्रवाई का दावा किया गया था. कोर्ट में कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करते हुए इस कार्रवाई को खानापूर्ति करार दिया था. अब इस मामले पर दीपावली के बाद सुनवाई होगी. फिलहाल निगम ने 15 दिनों के लिए कोर्ट से समय मांग लिया है, जिसमें बाकी रिपोर्ट पेश की जाएगी.

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