ग्वालियर।हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने गुना के एक डेयरी संचालक पर कलेक्टर द्वारा लगाई गई रासुका को निरस्त कर दिया है. साथ ही कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है. हाईकोर्ट ने कलेक्टर की इस कार्रवाई को आम आदमी के अधिकारों का हनन बताते हुए उनकी कार्रवाई को निरस्त कर दिया है.
डेयरी संचालक पर लगाई गई रासुका को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, कलेक्टर पर लगाया 25 हजार का जुर्माना
गुना के एक डेयरी संचालक पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की थी. जिसे हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने निरस्त कर दिया है. वहीं हाईकोर्ट ने कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
दरअसल प्रेम नारायण ग्वाल गुना में ममता डेयरी के नाम से कारोबार करते हैं. खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जुलाई 2019 में उनके यहां छापेमार कार्रवाई की थी और खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए थे. इस मामले में डेयरी संचालक प्रेम नारायण के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी. गुना कोर्ट से जमानत आवेदन खारिज होने के बाद प्रेम नारायण ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया, जो स्वीकार हो गया.
फरियादी पक्ष का कहना है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुना कलेक्टर ने प्रेम नारायण के खिलाफ रासुका की कार्रवाई कर दी. इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने माना कि सरकार ने अभी इस कानून को मान्यता नहीं दी है. जिसके तहत एक कारोबारी पर रासुका की कार्रवाई करना अनुचित है और ये आम नागरिक के अधिकारों का हनन है. हाईकोर्ट ने रासुका की कार्रवाई को निरस्त करते हुए कलेक्टर पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. यह राशि डेयरी संचालक को दी जाएगी.