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दुष्कर्म के आरोपी के भाई ने वकील को धमकाया, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना - आरोपी की जमानत याचिका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी के भाई द्वारा फरियादी पक्ष के वकील को धमकाने पर माफी मांगने और दंड के रूप में 20 हजार रुपए भरने को कहा. हालांकि कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने का फैसला बहाल रखा.

Brother of rape accused threatens lawyer
दुष्कर्म के आरोपी के भाई ने वकील को धमकाया

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Published : Jan 15, 2020, 5:59 PM IST

Updated : Jan 15, 2020, 8:20 PM IST

ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के आरोपी के भाई द्वारा फरियादी पक्ष के वकील को अभद्रता के साथ धमकाने पर कड़ा रूख अख्तियार किया. कोर्ट ने उससे माफी मांगने और दंड के रूप में 20 हजार रुपए हर्जाना राशि भरने को कहा और विधिक सेवा प्राधिकरण में ये राशि जमा कराने का निर्देश दिया.

दुष्कर्म के आरोपी के भाई ने वकील को धमकाया

दरअसल 2 महीने पहले बीएसएफ में तैनात सोनू यादव को थाटीपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था. उस पर आरोप है कि उसने फेसबुक पर शहर के थाटीपुर इलाके की रहने वाली एक युवती से दोस्ती की. इसके बाद उसने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया. बाद में युवती ने सोनू से शादी की बात की तो वो मुकर गया. आखिर में युवती ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. इसके बीच बीएसएफ जवान की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो गई. तब उसने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की.

हाईकोर्ट ने बीएसएफ जवान को जमानत तो दे दी. लेकिन कोर्ट में पहुंचे सोनू यादव के भाई राहुल यादव फरियादी पक्ष के वकील के साथ अभद्रता करते हुए धमकाया. इसकी शिकायत वकील ने तुरंत ही हाईकोर्ट जज आनंद पाठक के सामने दर्ज कराई. जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए ना सिर्फ आरोपी के भाई से माफी मंगवाई, बल्कि उस पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. हालांकि कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करने का फैसला बहाल रखा.

Last Updated : Jan 15, 2020, 8:20 PM IST

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