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मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव, अब बायोफ्यूल और बैटरी से चलने वाली बसों का नहीं लेना पड़ेगा परमिट - not have to take permits

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद अब बैटरी और बायोफ्यूल से चलने वाली बसों के लिए परिमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस पहल की शुरुआत दिल्ली से जयपुर के बीच एक एसी बस चलाकर किया जाएगा.

Biofuel and battery operated buses will not have to take permits
बायोफ्यूल और बैटरी से चलने वाली बसों का नहीं लेना पड़ेगा परमिट

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Published : Jan 27, 2020, 3:54 PM IST

ग्वालियर।केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब बैटरी और बायोफ्यूल से चलने वाली बसों के लिए परिमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बायोफ्यूल और बैटरी से चलने वाली बसों का नहीं लेना पड़ेगा परमिट

हाल में ही में केंद्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश शासन की तरफ से शामिल हुए आरटीओ एमपी सिंह ने बताया कि, इस पहल की शुरुआत के लिए प्रयोग के तौर पर दिल्ली से जयपुर के बीच एक एसी बस चलाई जाएगी. यदि यह प्रयोग सफल रहा, तो देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की बस सर्विस की शुरुआत होगी. बैटरी और बायोफ्यूल बसों को चलाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि, देशभर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोका जा सके.

उन्होंने बताया कि, प्रदेश के अंदर चलने वाली बसों का परमिट आरटीओ से तो मिल जाता था, लेकिन अंतर्राज्यीय परमिट के लिए बस ऑपरेटर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद अब बैटरी और बायोफ्यूल से चलने वाली बसों के संचालकों को परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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