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Banwari Lal Chit Fund Case धोखाधड़ी कर लोगों से करोड़ों रुपए लूटने वाले पूर्व विधायक सहित अन्य को 6 माह की सजा

चिटफंड धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और उसके एक अन्य साथी को आरोपी मानते हुए छह माह की सजा सुनाई है. कोर्ट आरोपियों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया है.Banwari Lal Chit Fund Case, Dholpur, Former MLA sentenced to six months

Former MLA Banwari Lal Kushwaha
बनवारी लाल कुशवाह

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Published : Aug 24, 2022, 2:18 PM IST

ग्वालियर। चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक और उसके एक अन्य साथी पर जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस केस के तीन आरोपितों को फरार घोषित कर दिया है. चिटफंड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करने का यह मामला साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर में दर्ज किया गया था.
पैसे का लालच देकर करोड़ों की संपत्ति की जुटाई- एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड में ग्वालियर सहित अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे. कंपनी ने लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराकर करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली थी. न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम 2000 की धारा 3 के अंतर्गत फार्म में वित्तीय कारोबार के संबंध में कलेक्टर को जानकारी नहीं दी.

वकील की बाइट

दोनों आरोपियों को किया फरार घोषित- इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए नया जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस केस के तीन आरोपियों को फरार घोषित कर दिया गया है. बता दें राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बाल किशन सिंह कुशवाह सहित अन्य लोगों ने चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी की थी. इसको लेकर साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. अभी भी न्यायालय में ही 25 हजार से अधिक निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं.(Banwari Lal Chit Fund Case, Dholpur, Former MLA sentenced to six months)

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