ग्वालियर। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी महिलाओं को ग्वालियर हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने 6 बांग्लादेशी महिलाओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
बांग्लादेशी महिलाओं को हाईकोर्ट से नहीं राहत, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हुई थी गिरफ्तार
श्योपुर में लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में पकड़ी गई 6 बांग्लादेशी महिलाओं की जमानत याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
दरअसल श्योपुर पुलिस ने 28 अप्रैल को 6 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया था. इन महिलाओं सहित बंगलादेश के 11 लोग दिल्ली तबलीगी जमात में शामिल हुए और उसके बाद लॉकडाउन के दौरान श्योपुर आ गए थे. श्योपुर आने के बाद भी इन बांग्लादेशियों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी. लोगों की शिकायत के बाद 28 अप्रैल को श्योपुर कोतवाली पुलिस ने कुल 22 जमातियों को गिरफ्तार किया था. इनमें 6 महिलाओं सहित 11 नागरिक बंग्लादेश के हैं. इन लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए.
लॉकडाउन का उल्लंघन और स्थानीय प्रशासन से जानकारी छिपाने के चलते इन सभी को जेल भेज दिया गया था. जेल में बंद बंग्लादेश की छह महिलाओं ने ग्वालियर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की. इन याचिका की सुनवाई के दौरान बंग्लादेशी महिलाओं के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि कोरोना का संक्रमण नहीं है लिहाजा इन महिलाओं को जमानत दे दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद ये माना कि इनके मामले की जांच पूरी नहीं हुई है. लिहाजा जमानत देने का औचित्य ही नहीं है.