ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कैदियों को अपराध से मुक्त करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत कोरोना वायरस के वॉरियर की मदद करने और पीड़ित लोगों की सेवा करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने का आदेश दिया हैं.
कोर्ट से कैदियों को राहत, कोरोना वॉरियर्स की मदद करने की शर्त पर जमानत
ग्वालियर खंडपीठ ने कैदियों को अपराध से मुक्त करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत कोरोना वायरस के वॉरियर्स की मदद करने और पीड़ित लोगों की सेवा करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने जमानत का लाभ देने का आदेश दिया है.
इससे पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने शहर में हरियाली के कमी को देखते हुए पहले दर्जनों मामलों में पेड़ पौधे लगाने की शर्त पर कैदियों को जमानत का लाभ दिया था. अब कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते विभिन्न मामलों में जेल में बंद कैदियों को जमानत का लाभ इस शर्त पर दिया जा रहा है कि वे कोरोना वॉरियर बनकर कलेक्टर के निर्देशन में काम करें या जो लोग इस काम में जुटे हैं उनके सहायक के रूप में मदद करें
फिलहाल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के करीब ढाई दर्जन से ज्यादा मामलों में विभिन्न जिलों के सेंट्रल और उप जेल में बंद लोगों को कोरोना वॉरियर बनकर काम करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार की है. वहीं कुछ विचाराधीन कैदियों को मर्सी होम में एसी लगाने तथा अन्य काम करने की शर्त पर जमानत का लाभ दिया है. अधिवक्ता इसे हाईकोर्ट की अभिनव पहल बता रहे हैं. उनका कहना है कि इससे लोगों को अपराध के प्रति विमुख होने का मौका मिलेगा और समाज में व्याप्त आम लोगों की परेशानी से उन्हें रूबरू होकर समाज सेवा का पाठ सीखने को मिलेगा.