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कोरोना संक्रमित को नकली प्लाज्मा देने वाले आरोपी का जमानत याचिका खारिज - ग्वालियर में कोरोना

कोर्ट ने कहा है कि अजय शंकर त्यागी ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे कारोबारी को पैसों के लालच में नकली प्लाज्मा उपलब्ध करा दिया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि पैसों के खातिर किया गया यह अपराध अक्षम्य है.

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Published : May 13, 2021, 9:50 PM IST

ग्वालियर।शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल आरजेएन अपोलो अस्पताल में भर्ती दतिया के एक कारोबारी को नकली प्लाज्मा बेचने वाले आरोपी अजय शंकर त्यागी की जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अजय शंकर त्यागी ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे कारोबारी को पैसों के लालच में नकली प्लाज्मा उपलब्ध करा दिया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. कोर्ट ने कहा कि पैसों के खातिर किया गया यह अपराध अक्षम्य है.

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  • 5 महीने से जेल में बंद आरोपी

न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इस वैश्विक कोरोना महामारी के संकट में नकली प्लाज्मा न केवल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है, बल्कि पूरी मानवता को भी शर्मसार करने वाला है. गौरतलब है कि आरोपी पिछले 5 महीने से जेल में बंद है. दिसंबर 2020 को मरीज मनोज गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उन्हें उपचार के लिए आरजेएन अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस दौरान उनकी मौत हो गई थी.

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