ग्वालियर । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करे, अन्यथा उन्हें 5 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.
अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन, नहीं तो 5 फरवरी को कोर्ट में होना पड़ेगा पेश: हाईकोर्ट - जनहित याचिका
हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरार के बड़ा गांव में पंचायत द्वारा निर्मित कराई गई मार्केट और दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि 5 फरवरी से पहले प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
अवैध निर्माण को हटाए प्रशासन: हाईकोर्ट
दरअसल बड़ा गांव में सरकारी चरागाह की जमीन पर पंचायत सरपंच और सचिव ने अवैध निर्माण कर लिया है. यहां दुकानें बनाई गई हैं और एक मार्केट को भी विकसित किया जा रहा है. लेकिन इसके लिए ना तो पंचायत विभाग से कोई अनुमति ली गई है और ना ही जिला प्रशासन को इसके बारे में कोई खबर है. इससे जुड़ी एक जनहित याचिका हाई कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए पिछली दफा कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए थे.
Last Updated : Jan 21, 2020, 6:40 PM IST