ग्वालियर। व्यापम परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, अदालत ने पुलिस आरक्षक की भर्ती में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर एक युवक को पांच साल की सजा सुनाई है. इस दौरान कोर्ट ने आरोपी युवक पर ढाई हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. जबकि उसका एक साथी अभी फरार चल रहा है.
व्यापम परीक्षा में फर्जीवाड़े का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा
जिला कोर्ट ने एक युवक को पुलिस में ड्राइवर पद के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पांच साल की सजा सुनाई है, युवक ने 2016 में परीक्षा के दौरान फर्जी लाइसेंस दिखाया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था.
विशेष अदालत नें युवक के खिलाफ अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त माना. जिसके बाद उसे पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जबकि पुलिस उसके साथी की तलाश कर रही है.
युवक धर्मेंद्र सिंह, आगरा के बाह कस्बे का निवासी है. उसने पुलिस में ड्राइवर पद के लिए आवेदन किया था. युवक, परीक्षा में शामिल होने के लिए वह 29 सितंबर 2016 को ग्वालियर आया था. परीक्षा में दस्तावेजों की जांच के दौरान धर्मेंद्र का ड्राइविंग लाइसेंस नकली पाया गया. जिसके बाद धर्मेंद्र और उसके साथी वालेश सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.