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ग्वालियर : मर्सी होम में एसी लगवाने की शर्त पर मिली जमानत, 5 आरोपी मिलकर लगवाएंगे एसी - gwalior mental hospital

हाईकोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ ने जमीनी विवाद के चलते सजा काट रहे 5 दोषियों को अग्रिम जमानत का लाभ देते हुए, दोषियों को मेंटल हॉस्पिटल के तहत आने वाले मर्सी होम में 2 टन का एसी लगवाने का आदेश दिया है.

Accused  got bail on the condition of installing AC in the Mercy Home of gwalior mental hospital
मर्सी होम में एसी लगवाने की शर्त पर मिली आरोपियों को जमानत

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Published : May 30, 2020, 1:38 AM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मेंटल हॉस्पिटल के तहत आने वाले मर्सी होम में 2 टन का एसी लगवाने की शर्त पर 5 लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है. दरअसल विदिशा जिले के सिरोंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों की ओर से इस मामले में अग्रिम जमानत का लाभ लेने के लिए आवेदन लगाया गया था.

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शील नागू ने आरोपियों को जमानत आवेदन इस शर्त पर स्वीकार किया कि वे 2 टन का एसी 1 सप्ताह के भीतर ग्वालियर के मर्सी होम में लगवाएंगे .

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का मानना है कि यह कोई सोशल ऑफेंस नहीं था, बल्कि आपसी विवाद था. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आरोपियों को अपनी सोशल सर्विस की ओर मुड़ने का एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा. वहीं मर्सी होम में रह रहे लोगों को इस वातानुकूलित सिस्टम के लगने से राहत महसूस होगी. क्योंकि इन दिनों ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा रहा है.

दरअसल, सुरेश साहू और उनके पड़ोसियों के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर लंबे अरसे से विवाद चल रहा था. इसे लेकर आए दिन झगड़े होते रहते थे. हाल ही में दोनों पक्षों के बीच लाठी परसों से खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे. इसमें दोनों पक्षों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था .

हाई कोर्ट का इस तरह जमानत का लाभ देने के पीछे उद्देश्य है कि लोगों को सोशल सर्विस से जोड़ा जाए और उन्हें अपराध के प्रति निर उत्साहित किया जाए ताकि वह समाज की मुख्यधारा में रहकर उसकी भलाई का काम करें. इसी सिलसिले में सुरेश साहू और चार अन्य लोगों को अग्रिम जमानत का लाभ हाईकोर्ट ने दिया है.

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