ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुरैना में हुए दोहरे कत्ल के पांच आरोपियों को अनोखी शर्त के साथ जमानत दी है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपी अपने ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत के नजदीकी स्कूल में शैक्षणिक स्वयंसेवक बनकर मदद करेंगे. इसके अलावा उन्हें पचास पचास हजार रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार की भी गारंटी देनी होगी.
5 आरोपियों को अनोखी शर्त पर मिली जमानत मुरैना में करीब 8 साल पहले हुए भरत सिंह और रामू यादव की हत्या के मामले में 20 आरोपियों को आरोपी बनाया गया था. बाद में निचली कोर्ट से आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई है. पता चला है कि मुख्य आरोपी गिर्राज ने रामू को गोली मारी थी, जबकि बलवान ने भरत सिंह को गोली मारी थी.
इसमें बलवान सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. जिन लोगों को जमानत का लाभ मिला है, उसमें विजय सिंह, मुन्ना लाल, बल्लू, दिलीप और सरनाम सिंह शामिल हैं. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि आरोपी स्कूल के निर्माण कार्य में सहयोग कर सकते हैं, श्रमदान कर सकते हैं और गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं. इसके अलावा वो सैनिटाइजेशन का काम भी कर सकते हैं.
इससे पहले भी अन्य मामलों में लोगों को प्रधानमंत्री केयर फंड, कोरोना वालंटियर बनकर मदद करने के निर्देश कोर्ट से मिल चुके हैं. 22 फरवरी 2012 को जारोनी गांव में चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में गोली चली थी, जिसमें राम और भरत सिंह की मौत हो गई थी.