ग्वालियर। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में विशेष कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई है. सिर्फ इतना ही नहीं 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
रिश्वत लेने के मामले में कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की जेल, लगा जुर्माना
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष कोर्ट ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ इंजीनियर को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।.
दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री माधव पॉल ने बिजली चोरी के एक मामले में निपटारे के लिए 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. मामला 20 हजार रुपये में तय हो गया था. इस बीच मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में कारोबार करने वाले फरियादी अनिरुद्ध सिंह राठौर ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को की थी. 24 जून 2017 को फरियादी की मदद से लोकायुक्त पुलिस में बिजली कंपनी के इंजीनियर को ट्रैप करने की योजना बनाई गई. कंपू इलाके के कस्तूरबा चौराहे पर फरियादी से कार में 20 हजार रुपये लेते समय माधव पॉल को गिरफ्तार किया गया.