ग्वालियर। जिला न्यायालय ने दलित नाबालिग लड़की का अपहरण कर महीनों तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा
ग्वालियर जिला न्यायालय में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है.
दरअसल डबरा तहसील में रहने वाली एक 17 साल की नाबालिग जुलाई 2018 में अचानक घर से गायब हो गई थी. पुलिस पूछताछ में पता चला कि गुड़ा-गुड़ी निवासी लाला खान लड़की को अगवा करके ले गया है. दो माह बाद पुलिस ने आरोपी से नाबालिग को बरामद किया. वहीं नाबालिग ने बताया कि इस दौरान उसके साथ आरोपी ने लगातार दुष्कर्म किया.
डबरा पुलिस ने लाला के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन लड़की के शैक्षणिक दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं हो सके. जिसके चलते न्यायालय ने लड़की को नाबालिग माना, लेकिन लाला खान को अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.