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MP उपचुनाव: कोरोना संदिग्ध, दिव्यांग और 80 साल से अधिक के मतदाता पोस्टल बैलट से करेंगे मतदान

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Published : Oct 9, 2020, 8:44 AM IST

गुना कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया है कि दिव्यांग, कोरोना संदिग्ध और 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने की इजाजत है.

Guna
गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम

गुना। कोरोना संक्रमण के बीच 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कई नए नवाचार दिखाई देंगे. ऐसा ही एक नवाचार और व्यवस्था गुना जिला प्रशासन द्वारा की गई है. इसके तहत पहली बार दिव्यांग, कोरोना संदिग्ध और 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान का विकल्प दिया जा रहा है. इससे पहले डाक मतपत्र की व्यवस्था केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए की जाती थी. इस प्रक्रिया को सफल और प्रभावी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग निरंतर निगरानी रखे हुए हैं. मतदान की इस नई प्रक्रिया में शामिल होने के लिए इन तीन विशेष श्रेणी वाले मतदाताओं को 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा.

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर गुना

इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए गुना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने बताया की निर्वाचन आयोग ने कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए, ये व्यवस्था लागू की है जिसमें कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मरीज दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र पर आने के लिए बाध्य नहीं हैं. इसके लिए जिले की बमोरी विधानसभा में चार हजार लोगों को चयनित किया गया है.

वो चाहे तो अपने घर से ही डाक मतपत्र का विकल्प हासिल कर सकते हैं. इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए अलग से मतदान दलों का गठन किया गया है, जो 13 अक्टूबर तक ऐसे मतदाताओं के घर-घर जाकर उनसे इस विकल्प का इस्तेमाल करने के बारे में पूछेंगे. अगर मतदाता मतपत्र का विकल्प प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें एक आवेदन पत्र दिया जाएगा, जिसे ये मतदान दल एआरओ के पास जमा कराएंगे. जहां इसे गुना मुख्यालय पर रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजा जाएगा.

कलेक्टर ने बताया की बमोरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे चार हजार मतदाताओं को चिन्हित किया गया है, जो इस नई व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं. इस प्रक्रिया के दौरान ये भी ध्यान रखा गया है की मतदाता की गोपनीयता भंग ना हो. इसलिए डाक पत्र देने तक की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. इसके बाद मतदाता 2 नवंबर तक मतदान कर डाकपत्र को गोपनीय लिफाफे में मतदान दलों को सौंप सकेंगे. मतपत्र सौंपने और मतदान तक की प्रक्रिया से राजनीतिक दलों को अवगत कराया जाएगा. यदि वो चाहे तो इस मौके पर मौजूद भी रह सकेंगे.

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