मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

मारपीट के आरोप में 20 साल से फरार दो भाई अरेस्ट, 1998 में हुआ था झगड़ा - Dharnavada Police Station

गुना जिले के दो मारपीट के आरोपी 20 साल से फरारी काट रहे थे, जिले में वापस लौटे तो पुलिस ने दबोच लिया. बता दें कि दोनों भाई खानाबदोश सपेरा जाति से ताल्लुक रखते हैं और ये कभी एक शहर नहीं टिकते, इसी वजह से दोनों भाई कभी इस शहर तो कभी उस शहर घूमते रहे और पुलिस से बचते रहे.

मारपीट के आरोप में 20 साल से फरार दो भाई अरेस्ट
मारपीट के आरोप में 20 साल से फरार दो भाई अरेस्ट

By

Published : Jun 24, 2021, 1:38 PM IST

गना। जिले के रुठियाई इलाके में आने वाले धरनावदा थाना पुलिस ने 20 साल से मारपीट के आरोप में फरार चल रहे दो भाइयों को अरेस्ट किया है. बता दें कि दोनों पर पुलिस ने धारा 341, 323 के तहत केस दर्ज किया था और बाद में 10 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा था. लेकिन घुमक्कड़ जाति से संबंध रखने के कारण वे तब से लेकर अब तक एक शहर से दूसरे शहर में रोजी-रोटी कमाते और खाते रहे और पुलिस पकड़ से दूर रहे.

मारपीट के आरोप में 20 साल से फरार दो भाई अरेस्ट


ये है पूरा मामला

साल 1998 में धाननखेड़ी में सपेरा जाति के दो भाई रमेश और बृजेश ने मामूली विवाद में एक युवक के साथ मारपीट कर दी और रिपोर्ट होने से उनके खिलाफ मारपीट का मुकद्दमा दर्ज हो गया, करीब तीन साल तक जब दोनों आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे, तो पहले न्यायालय ने वारंट जारी किया और बाद में पुलिस अधीक्षक गुना ने साल 2011 में उन पर 10 हजार का इनाम घोषित कर दिया, दोनों ही आरोपी सपेरा जाति के होने का फायदा उठाकर कभी विदिशा, तो कभी अन्य जिलों में अपने डेरों के साथ घूमते रहे, कुछ दिन पहले इनका डेरा दोबारा रुठियाई क्षेत्र में पहुंचा, तभी पुलिस को शक हुआ, वारंट खंगाला गया और दोनों भाइयों से पूछताछ की गई, तो पूरा मामला साफ हो गया, अपराध भले ही 20 साल पुराना था, लेकिन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि पुलिस अभी उस फरियादी को भी ढूंढ रही है, जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

जबलपुर: लाखों की ठगी का आरोपी दो साल बाद गिरफ्तार

कानून के लंबे हाथ से नहीं बच सकता कोई

वैसे अपराध करने के बाद दोनों भाई अगर पकड़े जाते तो अब तक सजा काट चुके होते लेकिन दोनों की गिरफ्तारी से एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि अपराधी समय की आड़ लेकर अपने अपराध की सजा को कुछ समय के लिए टाल सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते, अब देखना होगा कि कोर्ट इन दोनों को क्या सजा सुनाता है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details