गुना। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष की शक्तियां उपाध्यक्ष को देने के कलेक्टर के आदेश पर अगली सुनवाई तक स्टे लगा दिया है. नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया. दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष ही संभाल रहे थे.
दुर्गा कॉलोनी रैन बसेरा के संबंध में कोतवाली में दर्ज FIR में तत्कालीन अधिकारियों के साथ-साथ पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा को भी आरोपी मानते हुए गैर जमानती धाराएं लगाई गई थी. उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष सलूजा अग्रिम जमानत मिलने तक नगर पालिका कार्यालय नहीं पहुंचे. इस दौरान कामकाज के संचालन के लिए कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू यादव को अध्यक्ष की शक्तियां देने संबंधी आदेश 2 जुलाई को जारी किया था, तब से ही उपाध्यक्ष राजू यादव ही अध्यक्ष का प्रभार संभाल रहे थे.