गुना।जिले में नगरपालिका राघौगढ़ के आम निर्वाचन की घोषणा के बाद जिला प्रशासन सक्रिय है. इसी को देखते हुए अमन-चैन बनाए रखने के लिए से प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत अनियमित सार्वजनिक यातायात, असीमित संख्या में वाहनों के काफिले, लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, अस्त्र-शस्त्रों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है. इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्विघ्न- निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से गुना जिले की नगर पालिका परिषद राघौगढ क्षेत्र में प्रतिबंध लगाये जाने के आदेश जारी किए हैं.
24 जनवरी तक प्रतिबंध :आदेश के अनुसार 29 दिसंबर से 24 जनवरी तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी. राघौगढ क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुविभाग राधौगढ की पूर्व अनुमति के नही करेंगे. राधौगढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, समूह, राजनैतिक व गैर राजनैतिक दल या अन्य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे. कोई भी अपने कार्यक्रम के लिए यातायात अवरुद्ध नहीं करेंगे.