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MP Guna आत्माराम केस में फरार आरोपी सब इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

आत्माराम पारदी को गोली मारकर अपने साथ ले जाने के बाद उसे गायब कर देने के 7 साल पुराने सनसनीखेज मामले में वांछित सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाह उर्फ दाऊ (Sub inspector accused in Atmaram case) का शस्त्र लायसेंस निरस्त होगा. इसके लिए सीआईडी ने गुना एसपी को पत्र लिखा है. सीआईडी के डीएसपी सतीश चतुर्वेदी ने बताया कि पीएचक्यू के निर्देश पर धरनावदा थाने में दर्ज मामले की जांच जारी है.

Sub inspector accused in Atmaram case
फरार आरोपी सब इंस्पेक्टर का शस्त्र लाइसेंस होगा निरस्त

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Published : Dec 16, 2022, 1:05 PM IST

गुना।मामले के अनुसार तत्कालीन धरनावदा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर रामवीर सिंह कुशवाहा 9 जून 2015 को अपने साथी आरोपी रघु तोमर, दिनेश उर्फ दीनू गुर्जर एवं आरक्षक योगेंद्र सिसौदिया आदि के साथ परागांव पार्वती नदी किनारे पहुंचा था. कुछ पारदी समुदाय के लोग मिश्री बाई नाम की महिला का अंतिम संस्कार कर रहे थे. उसी वक्त थाना प्रभारी रामवीर सिंह ने साथियों के साथ आत्माराम पारदी को गोली मारकर घायल कर दिया था.

घटना के बाद से गायब है आत्माराम :रामवीर ने आत्माराम को घायल अवस्था में अपने निजी वाहन में पटका और साथ लेकर चला गया. तभी से आत्माराम का कोई पता नहीं चला है. प्रकरण की विवेचना सीआईडी द्वारा की जा रही है. विवेचना में ज्ञात हुआ है कि आरोपी रामवीर ने वारदात में अपनी लायसेंसी 12 बोर एवं 315 बोर बंदूक का उपयोग किया. डीएसपी ने पत्र में एसपी को लिखा है कि आरोपी रामवीर सिंह कुशवाह को जारी लाइसेंस निलंबित करवाकर शस्त्र जब्त करें.

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आरोपियों की तलाश तेज :गौरतलब है कि सीआईडी इस वारदात के आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. सीआईडी ने बुधवार को आरोपी रामवीर द्वारा वारदात में उपयोग किये गए वाहन नंबर एमपी 08 सीए 0022 को भी उसके घर रेड डालकर जब्त कर लिया. आरोपी रामवीर सिंह कुशवाहा एवं अन्य आरोपी रघुराज तोमर उर्फ़ रघु रोकड़ा फरार हैं. हाई कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी.

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