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गुना में कलेक्टर ने की 70 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई, शिवपुरी में सीईओ का बड़ा एक्शन, 5 सरपंच व 2 सचिवों के विरुद्ध वारंट - शिवपुरी में सीईओ का बड़ा एक्शन

मध्यप्रदेश में मंगलवार का दिन एक्शनभरा रहा. यहां गुना में कलेक्टर फ्रेंक नोबल ने प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला के शिक्षकों के खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की. वहीं दूसरी ओर शिवपुरी में जिला पंचायत के सीईओ ने भी बड़ा एक्शन लिया है. जहां गुना कलेक्टर ने 70 शिक्षकों के विरुद्ध एकसाथ कार्रवाई की संस्तुति की है.वहीं शिवपुरी सीईओ ने 5 सरपंचों एवं 2 सचिवों के खिलाफ जेल वारंट जारी करवाएं हैं. (collector took action against 70 teachers in guna)

collector took action against 70 teachers in guna
गुना में कलेक्टर ने की 70 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई

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Published : Jan 3, 2023, 8:29 PM IST

गुना/शिवपुरी।गुना कलेक्‍टर फ्रेंक नोबल ने जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक पाठशाला के बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन तथा समय पर खुले इसके लिए जिला एवं विकासखण्ड के संबंधित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पाठशालाओं का निरीक्षण किया जाता है. निरीक्षण में अनियमितता या लापरवाही पाये जाने पर नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई हैं. वहीं शिवपुरी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने 5 सरपंच 2 सचिवों के विरुद्ध जेल वारंट जारी किए हैं. (Ceo big action in shivpuri)

जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा प्रस्तावःसोनम जैन संयुक्त कलेक्टर एवं तत्‍कालीन प्रभारी जिला परियोजना समन्यक जिला शिक्षा केंद्र द्वारा बताया गया है कि 70 शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गये. इन शिक्षक के अनुपस्थित रहने, अनियमितता करने, बच्चों का शैक्षणिक स्तर कमजोर होने के कारण निलबंन, वेतन वृद्धि रोकने तथा वेतन काटने, संबंधी चेतावनी जारी आदि की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई हैं. इसी प्रकार भविष्य में भी जो शिक्षक कार्य के प्रति लापरवाही करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी. (Proposal sent to district education officer)

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शिवपुरी में सीईओ का बड़ा एक्शनः शिवपुरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा जिले की ग्राम पंचायत के 5 सरपंचों एवं 2 सचिवों को वसूली राशि वापस नहीं किए जाने के कारण मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (2) की उपधाराओं के अधीन जेल वारंट जारी किए है. दरअसल इन सरपंच एवं सचिवों ने ग्राम पंचायत में सरपंच व सचिव की हैसियत से ग्राम पंचायतों का अभिलेख और‌ राशि अपनी अभिरक्षा में रखा. जिला पंचायत द्वारा इन लोगों को राशि पंचायत को तत्काल जमा करने के लिए लिखित सूचना दी गई थी. परंतु संबंधित सरपंचों एवं सचिवों के द्वारा अभी तक शासकीय राशि वापस जमा नहीं की गई. उनके द्वारा शासकीय राशि जमा करने से इंकार किया है. इस कारण संबंधित सरपंचों एवं सचिवों को 30 दिवस की कालावधि के लिए सिविल जेल में परिरुद्व किये जाने के लिए संबंधित जेलर को थाना प्रभारियों के माध्यम से जेल वारंट जारी किये गये है. (Ceo big action in in shivpuri) (Warrant against 5 sarpanch and 2 secretaries)

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