डिंडौरी। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया. फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर जैसे सोशल मीडिया माध्यमों पर भी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है.
डिंडौरी: अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले धारा-144 लागू, पुलिस ने किया मॉकड्रिल - Section-144 imposed regarding Ayodhya decision
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू कर दी गई है, साथ ही किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया. धारा- 144 जिले में 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगी.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डिंडौरी जिले में धारा-144 लागू
कलेक्टर बी कार्तिकेयन का कहना है कि धारा -144 आगामी दिनों के लिए सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए लगाई गई हैं, जिससे जिले की जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा आसानी से मिल सके.
- जिले में विभिन्न संगठनों, जुलूस और रैली बिना अनुमति के नहीं निकाली जायेगी.
- जुलूस में अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा.
- किसी भी धार्मिक स्थल पर पटाखे नहीं जलाएं जाएंगे.
- किसी भी व्यक्ति को केन- बोतल में पेट्रोल- डीजल नहीं दिया जाएगा.
अगर कोई उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश 4 नवंबर 2019 से 15 दिसंबर 2019 तक प्रभावी रहेगा. हालांकि स्थिति को देखते हुए इसे बढ़ाया या कम भी किया जा सकता है.
Last Updated : Nov 5, 2019, 2:24 PM IST