डिंडौरी। क्रशर संचालक बलवीर खनूजा को 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार का जुर्माना 30 दिनों के अंदर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले में तत्कालीन कलेक्टर ने क्रशर संचालक बलवीर खनूजा पर जुर्माना लगाया था, जिस पर खनूजा ने जुर्माने के खिलाफ एक अपील दायर की थी. अपील को बीते 10 अक्टूबर को खारिज करते हुए 30 दिनों में रकम जमा करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे.
क्रशर संचालक पर करीब 12 लाख का जुर्माना, 30 दिन में जमा करने के आदेश - क्रशर संचालक बलवीर खनूजा
डिंडौरी में फर्जी रॉयल्टी के मामले में जुर्माने की राशि को 30 दिन में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि क्रशर संचालक बलवीर खनूजा को 27 फर्जी रॉयल्टी मामले में 12 लाख 27 हजार का जुर्माना लगाया गया था.
दरअसल बलवीर खनूजा के नाम से पत्थर उत्खनन के लिए दो खदानें 5 साल के लिए स्वीकृत थीं, लेकिन दोनों खदानों से उस अवधि के दौरान रॉयल्टी की 27 फर्जी रसीदें मिलने से तत्कालीन कलेक्टर दोनों खदानों पर 4 लाख 29 हजार रुपए और 4 लाख 90 हजार 380 रुपए बकाया जमा करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ क्रशर संचालक बलवीर खनूजा ने संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म भोपाल में अपील की थी.
मामले में जिले के प्रभारी खनिज अधिकारी सुनील उइके का कहना है कि विभाग द्वारा बलवीर खनूजा से ब्याज सहित जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश दिए हैं.