धार। अंग्रेजी शराब बनाने वाली बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी के न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन पर शराब कंपनी के मालिक को कोर्ट ने भेजा जेल
धार जिले में 1185 पेटी अंग्रेजी शराब के अवैध परिवहन के मामले में कोर्ट ने शराब कंपनी के मालिक प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
24 जून को आबकारी विभाग धरमपुरी ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 1185 पेटी बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना कि रॉयल पटियाला अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए एक कंटेनर को पकड़ा था. इस मामले में आबकारी विभाग ने कंटेनर चालक सिंटू और उसके परिचालक धरमवीर को आरोपी बनाया था. साथ ही आबकारी विभाग ने इस मामले में बकस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रमोद कुमार को भी आरोपी बनाया था.
आबकारी विभाग धार की टीम ने आरोपी प्रमोद कुमार को हरियाणा से गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय धरमपुरी में न्यायाधीश महेंद्र सिंह रावत के समक्ष पेश किया गया, जहां पर न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत ने आरोपी प्रमोद कुमार को 5 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.