धार।शहर के कोतवाली क्षेत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी जोएफ मुगल को गिरफ्तार किया है. पुलिस की गिरफ्तारी से पहले लोगों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक पीड़िता धार जिले के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करती है और खरगोन की रहने वाली धार के दीनदयाल पुरम कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती है. पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके साथ पढ़ने वाले जोएफ मुगल ने अपना नाम जय बताकर उसके साथ दोस्ती की और फिर बात करने लगा. आरोपी ने अपना नाम जय बता कर युवती को झांसे में लिया. इसके साथ ही आरोपी युवती के कमरे पर भी जाने लगा, इतना ही नहीं आरोपी ने लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश की.
धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 के तहत दर्ज हुआ पहला मामला - धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020
मध्यप्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को पारित हुए एक महीने का नहीं बीता है कि धार में इस कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है.
युवती से छेड़छाड़ के आरोपी के साथ मारपीट
जब आरोपी जय उर्फ जोएफ उसके कमरे पर नोट्स लेने गया तो कमरा अंदर से बंद कर लिया. इस दौरान युवती चीखी चिल्लाई. जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया. आसपास के लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की. घटना के बाद छात्रा ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई और बताया की अपना नाम जय बता कर उसके साथ दोस्ती की. अपना जाति और धर्म छुपा कर उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की. कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 और अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.