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Dhar News: जातिगत भेदभाव करने पर 5 लाख का जुर्माना, हाथ से जाएगी जमीन, जानें पंचायत के ऐतिहासिक फैसले के पीछे की मुख्य वजह

एमपी के धार में पेसा एक्ट के तहत एक पंचायत ने जाति के आधार पर भेदभाव करने पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है. बता दें कि एमपी में पेसा एक्ट लागू होने के बाद पंचायतें इस तरह के निर्णय ले सकती हैं. जानें क्या है पूरा मामला

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धार पंचायत का पेसा एक्ट के तहत फैसला

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Published : Feb 24, 2023, 6:01 PM IST

धार पंचायत का पेसा एक्ट के तहत फैसला

धार।एमपी सरकार द्वारा लागू किए गए पेसा एक्ट कानून के बाद अब पंचायते अपने निर्णय से गांवों की समस्याओं को हल करने लगी हैं. धार जिला मुख्यालय के पास की ग्राम पंचायत जेतपुरा में समिति ने जातिगत भेदभाव को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिसके तहत गांव में जाति को लेकर भेदभाव करने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है. जुर्माने के अलावा शासन के पास ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने की मांग भी की जाएगी.

5 लाख का जुर्माना: गांव की सरपंच वरदी बाई डावर ने बताया कि ग्राम पंचायत जेतपुरा द्वारा बैठक का आयोजन गया, जिसमें ठहराव प्रस्ताव में निर्णय लिया गया कि किसी भी समाज के व्यक्तियों द्वारा जातिवाद, भेदभाव नहीं किया जाएगा. सभी लोगों में समान रूप से जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा का आधिकार दिया गया हैं. ग्राम पंचायत जेतपुरा में कुछ लोगों के द्वारा नीचली समाज के लोगों को बराबरी का हक नहीं देते हैं, जो गलत है. पंचों द्वारा निर्णय ग्राम वासियों के लिए मान्य किया गया है.

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उच्च समाज के लोगों ने लगाया जुर्माना: सरपंच ने बताया कि पंचायत को भी शासन द्वारा कई अधिकार दिए गए हैं ऐसे में अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही प्रापर्टी भी अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है. सरपंच वरदी बाई डावर ने बताया की उन्हें एक शादी के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण मिला था. जिसमें शामिल भी हुई थी. सरपंच ने बताया कि बाद में पता चला निमंत्रण देने वाले व्यक्ति पर उच्च समाज के लोगों ने 5 हजार का जुर्माना लगा दिया था. जिसके बाद सरपंच ने ये निर्णय लिया ताकि भेदभाव मिटाया जा सके.

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