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धार कलेक्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, जानिए क्यों एक ग्रामीण की शिकायत पड़ी कलेक्टर पर भारी - स्टोन क्रेशर को लेकर कलेक्टर के खिलाफ शिकायत

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल धार जिले में एक निजी स्टोन क्रशर इकाई से मानवीय आबादी और पर्यावरण पर कथित दुष्प्रभावों के मामले में जिलाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है. इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है. (NCST arrest warrant for mp IAS) (dhar collector arrest warrant)

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एनसीएसटी धार कलेक्टर खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट

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Published : Oct 21, 2022, 8:41 PM IST

Updated : Oct 21, 2022, 10:24 PM IST

इंदौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने धार कलेक्टर डॉ पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. स्थानीय निवासियों और पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के मामले में पैनल के सामने पेश नहीं होने के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि, मध्य प्रदेश जिले में एक निजी स्टोन क्रेशर के कारण ये हुआ है. (NCST arrest warrant for mp IAS) (dhar collector arrest warrant)

कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी: गिरफ्तारी वारंट गुरुवार को जारी किया गया था और एनसीएसटी ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को 26 अक्टूबर तक इसे निष्पादित करने के लिए कहा है. अधिकारी ने कहा, "आयोग द्वारा तलब किए जाने के बावजूद जैन के 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश होने में विफल रहने के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था."

लोगों ने प्रदूषण मामले में एनसीएसटी को की शिकायत: इंदौर से करीब 65 किलोमीटर दूर धार जिले के जूनापानी के निवासियों ने एनसीएसटी से संपर्क किया था और आरोप लगाया था कि गांव के पास हरियाणा की एक कंपनी द्वारा संचालित किए जा रहे एक स्टोन क्रशर से उनके स्वास्थ्य, फसलों और घरेलू पशुओं को नुकसान हो रहा है और यह हवा को भी प्रदूषित कर रहा है. उनका आरोप था कि जिला प्रशासन उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं कर रहा है.

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एनसीएसटी ने लोगों को कार्रवाई का दिया आश्वासन:एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए धार जिला प्रशासन को लोगों और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने और उसके अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया था. (NCST arrest warrant for mp IAS) (dhar collector arrest warrant)

Agency- PTI

Last Updated : Oct 21, 2022, 10:24 PM IST

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