15 महीने में पीड़िता को मिला इंसाफ, रेपिस्ट ड्राइवर को 10 साल की जेल
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा अपर सत्र न्यायाधीश नीता गुप्ता ने सुनाई है. रेपिस्ट ड्राइवर ने मई 2018 में एक युवती के साथ दुष्कर्म किया था.
देवास। अपर सत्र न्यायाधीश नीता गुप्ता ने कन्नौद निवासी रेप के आरोपी नारायण सिंह राजपूत (32) को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. मामला मई 2018 का है, जब मूसाखेड़ी इंदौर निवासी फरियादी अपने मौसी के लड़के के साथ दोषी के ट्रक में बैठकर बैतूल जा रही थी. बिजवाड़ में ढाबे पर खाना खाने के बाद फरियादी का भाई अन्य ड्राइवर विजेंद्र के साथ कांटाफोड़ चला गया. जिसके बाद ड्राइवर नारायण सिंह ने रास्ते में ट्रक रोककर उसके साथ दुष्कर्म किया था.
रास्ते में रेप करने के बाद नारायण ट्रक में अपने साथ उसे लेकर अपने घर कन्नौद आ गया. जब पीड़िता की मौसी का लड़का और विजेंद्र दोनों रेपिस्ट ड्राइवर नारायण के घर पहुंचे तो फरियादी रो रही थी, फिर हिम्मत कर उसने बताया कि उसके साथ आरोपी ने गलत काम किया है. इसके बाद फरियादी ने अपने मौसी के लड़के साथ जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई.
न्यायालय ने डीएनए रिपोर्ट व फरियादी की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी दिनेश चंद्र तिवारी अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ने की थी.