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कन्नौद में घर से निकलने के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन - Guidelines regarding Corona

देवास जिले के कन्नौद में कोरोना के तीन पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद अब प्रसाशन ने नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती का रुख अपनाया है, इसी के चलते शहर में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नियमों का पालन कराने को लेकर चर्चा हुई.

Guidelines released in Kannod
कन्नौद में गाइडलाइन जारी

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Published : Jun 5, 2020, 4:37 AM IST

देवास। खातेगांव के कन्नौद नगर मे कोरोना के तीन पाजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है. प्रभारी एसडीएम संतोष तिवारी ने जनपद में एक बैठक आयोजित कर सभी को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने, दुकानों पर भीड़ नहीं होने आदि को लेकर सख्त निर्देश दिए.

दुकानदारों पर की गई चालानी कार्रवाई

बैठक के बाद SDM संतोष तिवारी, SDOP ब्रजेश सिंह कुशवाहा, टीआई वीपी शर्मा , जनपद CEO प्रभांशु कुमार सिंह , BMO डॉक्टर विवेक अहिरवार , नगर पंचायत CMO राजेश मिश्रा ने एक साथ फ्लेग मार्च निकालकर नगरवासियों को जागरुक किया. इस दौरान बस स्टैंड से लेकर नगर पंचायत तक कई दुकानदारों के चालान काटकर सख्त हिदायत दी कि आगे से नियमों के पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध पुनः दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

कन्नौद में गाइडलाइन जारी

कन्नौद में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये जाने के बाद प्रशासन ने आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की है-

  • सभी दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन पान और गुटखा की गुमठियां पूरे समय बंद रहेंगी.
  • सभी दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगे और 5 से अधिक व्यक्ति दुकान पर एक ही समय पर एकत्रित नहीं रहेंगे, इसके उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
  • फल और सब्जी की एक जगह स्थाई दुकान नहीं लगेगी, हाथ ठेले से सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में फेरी लगाकर फल एवं सब्जी को बेच सकेंगे.
  • सभी प्रकार के समाजिक एवं राजनैतिक, धार्मिक आयोजन / जुलुस / रैली प्रतिबंधित रहेंगे.
  • सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाकर रखेंगे और सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा, इसके उल्लंघन पर 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा.
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान कोई व्यक्ति अनावयश्क रूप से घरों से बाहर नहीं निकलेगा. इसके उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
  • बच्चे और 65 साल से अधिक आयु के पुरुष / महिला और गर्भवती महिला घर से बहार नहीं निकलें.
  • सभी व्यापारी एवं दुकानदार मास्क सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करेंगे.
  • चार पहिया वाहन में तीन व्यक्तियों से अधिक न बैठायें और दो पाहिया में एक व्यक्ति के साथ वाहन चलायें.
  • किसी भी रेस्टोरेंट व होटल एवं चाय की दुकान में किसी ग्राहक को बैठाकर चाय व नास्ता न करायें उसे खाद्य साम्रगी पैक कर दी जाए.

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