देवास।रविवार को देवास आबकारी विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद, जब्त की गई देशी, विदेशी शराब को देवास टेचिंग ग्राउंड में नष्ट किया. कार्रवाई मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत की गई. इसमें पिछले कई महीनों नें जब्त और राजसात शराब का नष्टीकरण किया गया.
आबकारी विभाग ने नष्ट की जब्त शराब, आबकारी अधिनियम 1915 के तहत की गई कार्रवाई
रविवार को देवास आबकारी विभाग ने कोर्ट के आदेश के बाद, जब्त की गई देशी, विदेशी शराब को देवास ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट किया.
आबकारी विभाग ने नष्ट की जब्त शराब
रविवार को हुई इस कार्रवाई में कुल 25 प्रकरणों में जब्त और राजसात की गई, 3708.28 बल्क लीटर देशी शराब, 3769.56 बल्क लीटर विदेशी शराब, 54.6 बल्क लीटर विदेशी बीयर और 375 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब को देवास ट्रेचिंग ग्राउंड रोलर की सहयाता से नष्ट किया गया. नष्ट की गई शराब की कीमत लगभग 56,81,620 रूपये बताई जा रही है.