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जिला न्यायालय ने हत्या करने वाले चार आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

देवास जिला न्यायालय ने युवक की गला घोटकर हत्या करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Accused sentenced to life imprisonment
आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Jun 26, 2021, 10:36 PM IST

देवास। अयोध्या बस्ती में युवक की गला घोटकर हत्या करने वाले चार आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शहर के औद्योगिक थाना क्षेत्र तहत के अयोध्या बस्ती में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की पुलिस को 9 मई 2020 को सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में पुलिस को संदेह होने पर टॉवर लोकेशन की मदद से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसने आगे की कार्रवाई में पता चला कि मृतक संतोष कुमार गोयल ने आत्महत्या नहीं की थी. बल्कि आरोपी ममता मालवीय, महेंद्र गोयल, अजाप सिंह और लखन डोर ने युवक की गला घोट कर हत्या की थी और उसे आत्महत्या की कहानी बनाई थी.

आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

देवास में अयोध्या बस्ती में युवक की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की पुलिस को 9 मई 2020 को सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी. जांच में पुलिस ने संदेह होने पर टॉवर लोकेशन की मदद से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिसने आगे की कार्रवाई में पता चला कि मृतक संतोष कुमार गोयल ने आत्महत्या नहीं की थी.

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