देवास। देवास के सुभाष चौक में बने अवैध पुलिस सहायता केंद्र को इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने तोड़ने का आदेश जारी किया है. आदेश के साथ ही प्रशासन पर टिप्पणी कर कोर्ट ने SP को अगली तारीख में पेश होकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उन्होंने नई परिपाटी की शुरुआत की जबकि भवन निर्माण हेतु नगर निगम अधिनियम के अनुसार काम होता है.
सुभाष चौक पर मौजूद पुलिस चौकी को तोड़ने के कोर्ट ने दिए आदेश - Order to break Subhash Chowk Police Outpost
देवास के सुभाष चौक में व्यापारियों की दुकान के आगे पुलिस की बनायी गई चौकी को हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने तोड़ने के आदेश जारी किए है.
![सुभाष चौक पर मौजूद पुलिस चौकी को तोड़ने के कोर्ट ने दिए आदेश](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-5077036-thumbnail-3x2-img.jpg)
सुभाष चौक पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश
सुभाष चौक पुलिस चौकी तोड़ने के आदेश
उल्लेखनीय है कि शहर के सुभाष चौक में पुलिस ने व्यापारियों की दुकानों के आगे चौकी बना ली थी. इस चौकी के पक्के निर्माण पर कुछ व्यापारियों को आपत्ति थी जिस पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे और उनके समर्थकों ने इसकी दीवार गिरा दी थी. जिस पर पुलिस ने सांसद सहित उनके दो समर्थकों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था.