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कोर्ट परिसर में गुटखा खाकर पीक मारना पड़ा महंगा, तीन लोगों पर लगा जुर्माना - Penalty for spitting gutkis in court premises

कोर्ट परिसर में गुटखा खाकर पीक मारना इतना महंगा पड़ा कि नयाय के कटघरे में खड़ा होना पड़ गया, इसके बाद कोर्ट ने तीन लोगों पर 200-200 रूपए जुर्माना लगाया है, जबकि एक युवक को तब छोड़ दिया, जब उसने कहा कि वह गुटखा नहीं खाता है, बल्कि वो गुटखा अपने दोस्त के लिए खरीदा था.

Spitting penalty in court premises
पीक मारने पर जुर्माना

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Published : Feb 24, 2020, 9:28 PM IST

देवास। कोर्ट परिसर में साफ-सफाई के साथ ही पूरे परिसर में स्वच्छता को लेकर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिला कोर्ट परिसर में गंदगी करने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाकर उसे दंडित किया जाता है. पूर्व में भी कोर्ट परिसर में गुटखा खाकर पीक मारने वालों पर न्यायाधीश ने जुर्माना लगाया था, आज भी न्यायाधीश ने तीन लोगों पर जुर्माना लगाया है.

पीक मारने पर जुर्माना

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र से आए तीन लोगों ने गुटखा खाकर वहीं पर पीक मार दिया था, जिस पर द्वितीय सत्र न्यायाधीश व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वर्ग एक हेमराज सनोडिया ने उनसे कोर्ट परिसर की सफाई करवाई, साथ ही तीनों पर 200-200 रूपए जुर्माना भी लगाया, एक युवक तो पाऊच हाथों में लेकर गुटखा खाने ही वाला था, तभी न्यायाधीश ने उसे रोका और उस पर भी कार्रवाई की.

न्यायाधीश के समक्ष जाकर उसने कहा कि वह गुटखा नहीं खाता है और उसने उसके दोस्त के लिए गुटखा लिया था, तब उसे न्यायाधीश ने छोड़ दिया. इस मामले में तीन लोग जिसमें एक बुजुर्ग समदर कखटकुरा बरोठा जो बीड़ी पीते हुए पकड़ाए, उनके साथ रमण यादव शांतिपुरा, राहुल बड़ौने रानीबाग पर जुर्माना लगाया गया. न्यायाधीश ने बताया की तीनों आरोपियों पर धारा 4/21 सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत जुर्माना किया गया था.

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