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मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा - datia news

दतिया जिले में जज गुंजन शर्मा की अदालत ने मारपीट के आरोपी जमुना अहिरवार को सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

The accused who was assaulted is punished till the court arises
मारपीट करने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा

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Published : Jan 26, 2021, 1:34 PM IST

दतिया। जिला कोर्ट ने मारपीट के आरोपी जमुना अहिरवार सजा सुनाई है, साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संचिता अवस्थी ने की. दतिया एडीपीओ प्रवीण कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना के दिन फरयादी कुएं से पानी भरकर पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी आरोपी ने उसे अपशब्द कहने लगा. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उससे मारपीट की. जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वहीं पीड़ित महिला की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया. और अदालत में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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