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दतिया में धारा 144 लागू, कोरोना संक्रमण बढ़ने से मेले भी स्थगित - कोरोना संक्रमण

जिलाधिकारी संजय कुमार ने आदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार के मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा. प्रदेश के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लिया गया है फैसला.

Section 144 in Datia
दतिया में धारा 144

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Published : Mar 28, 2021, 2:32 PM IST

दतिया। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी संजय कुमार ने आदेश दिया है कि जिले में किसी भी प्रकार के मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है.

  • होली में भीड़ जमा न हो इसके लिए पाबंदी

जिले में यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है, ताकि होली के मौके पर लोगों की भीड़ जमा न हो. गौरतलब है कि जिले में कई ऐतिहासिक मेले आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हजारों की मात्रा में लोग शामिल होते हैं. जिलाधिकारी के इस आदेश के बाद अब प्रसिद्ध जैन धार्मिक स्थल सोनागिर, मां पीतांबरा, मां रतनगढ़ सूर्य नगरी उनाव बालाजी में आयोजित होने वाले मेलों का आयोजन भी स्थगित कर दिया गया है.

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  • गृह मंत्रालय के आदेश पर सख्ती

जिलाधिकारी संजय कुमार ने इन आयोजनों के स्थगित करने को लेकर कहा कि प्रदेश के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार हमने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है, जिससे कि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके. वहीं, इस बार प्रशासन ने होली पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है.

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