दतिया/ भोपाल।मध्यप्रदेश की राजनीतिक को गर्माने वाले पेड न्यूज केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 मार्च को होगी. ये केस गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से जुड़ा है. इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 27 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत 3 वर्ष के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था. इस मामले के विरुद्ध डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में अपील की गई थी. इसके बाद राजनैतिक दबाब को आधार बनाकर शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने इस मामले को उठाया. जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था.
दिल्ली हाईकोर्ट से भी लगा था झटका :इसके बाद हाईकोर्ट दिल्ली की सिंगल बेंच द्वारा 14 जुलाई 2017 को डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुये निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था. बाद में नरोत्तम मिश्रा द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की गई. इसमें 18 मई 2018 को सिंगल बेंच एवं निर्वाचन आयोग के विरुद्ध आदेश पारित किया गया. डबल बेंच हाईकोर्ट के उक्त आदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती व भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी. शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती द्वारा अर्जेन्ट हियरिंग की अपील दायर की गई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16फरवरी 2023 को सभी पक्षों की सहमति से दिनांक 2 मार्च को पेड न्यूज़ केस में सुनवाई निश्चित की गई है.