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High Court News : पथरिया TI के खिलाफ गैर जमानती वारंट, SP को दी नसीहत - चुनाव में व्यस्तता की बात पर हाईकोर्ट नाराज

दमोह जिले के एक मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने पथरिया थाना प्रभारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही हाइकोर्ट ने थाना प्रभारी पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. (Non bailable warrant against Patharia TI) (High Court advice given to SP)

Non bailable warrant against Patharia TI
पथरिया टीआई के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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Published : Jul 22, 2022, 5:55 PM IST

सागर।पथिरया थाना प्रभारी को हाइकोर्ट ने दो बार समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन एक भी बार कोर्ट नहीं पहुंची. इसी बात से नाराज कोर्ट ने वारंट जारी करने के साथ जुर्माना भी लगाया है.

चुनाव में व्यस्तता की बात पर हाईकोर्ट नाराज :गुरुवार को हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी के वकील ने कहा कि अभी थाना प्रभारी चुनावी ड्यूटी में व्यस्त हैं. इसलिए पेश नहीं हो सकी हैं. वकील के जबाव पर कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट बंद करा दीजिए. कह दीजिए कि चुनाव हैं तो कोर्ट क्या काम नहीं करेंगे. कोर्ट में छुट्टी करा दीजिए. उन्होंने कहा कि अगर थाना प्रभारी नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें लेकर आइए. आपके अधिकारियों ने मजाक बना रखा है.

एसपी को लगाई फटकार :हाइकोर्ट ने कहा कि दमोह एसपी से इंसट्रक्शन लेकर उन्हें कोर्ट में लेकर आएं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पथरिया थाना प्रभारी इस बार नहीं आए तो उनके साथ बहुत बुरा होगा. उन्होंने सुनवाई के दौरान वकील से कहा कि दमोह एसपी से बात कर कोर्ट को बताएं कि आप उसे लेकर आ रहे हैं या हम गैर जमानती वारंट जारी कर कोर्ट में बुलवाएं.

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चुनाव व्यस्तता का बना रहे बहाना :दरअसल, दमोह जिले के पथरिया थाना की जेरठ चौकी में हुए एक विवाद को लेकर नारायण सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तलब की गई थी, जिसकी पिछली दो सुनवाई में चुनाव की व्यस्तता के कारण थाना प्रभारी रजनी शुक्ला हाईकोर्ट नही पहुंचीं. इससे तीसरी पेशी में कोर्ट ने वारंट जारी करने का आदेश दिया था और उसी दिन थाना प्रभारी कोर्ट के समक्ष हाजिर हो गईं.

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